गाजीपुर न्यूज़

सावधान! विद्यालय संचालकों को सख्त निर्देश



विद्यालयो में अ‍ब नही चल सकेंगे 15 वर्षो से अधिक बस और दस वर्ष से अधिक पुराने वैन- डीएम

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में समपन्न हुई। बैठक में विद्यालय से सम्बन्धित सभी प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि विद्यालय में संचालित होने चाले सभी वाहन स्कूल मानक को पूरा करने के उपरान्त ही संचालन करे तथा फिटनेस, बीमा, परमिट के साथ चालक व परिचालक का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराये। बैठक में जिलाधिकारी ने ए0आर0टी0ओ0 को निर्देशित किया कि एक सप्ताह का अभियान चलाकर सभी विद्यालयों के वाहन का फिटनेस सहित सभी प्रपत्र पूर्ण कराले अन्यथा एक सप्ताह बाद वाहन निरूद्ध करने की कार्यवाही किया जाएगी। बैठक में उन्होने एवर ग्रीन पब्लिक स्कूल के सामने रम्बल स्ट्रीप चिन्ह लगाने हेतु पी0डब्लू0डी० विभाग से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के निर्देशित किया कि किसी भी विद्यालय में 15 वर्ष से अधिक बसों तथा 10 वर्ष से अधिक पुराने वैन का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा अन्यथा पकड़े जाने पर उचित कार्यवही की जायेगी, बसों एवं वैनों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, फायर सेफ्टी यन्त्र एवं खिड़कीयों पर सेफ्टी गार्ड लगाये जाने का निर्देश दिया। किसी भी विद्यालय में 08 सीटर से कम वाले वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगें। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी संचालित विद्यालयों को निर्देशित किया कि वाहन परिवहन के लिए एक नोडल नामित होना अनिवार्य है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, सी0ओ0 यातायात, जिला विद्यालय निरीक्षक, एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी, विद्यालय के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

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