गाजीपुर न्यूज़

Ghazipur news: नायब तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, कोतवाली पुलिस को गिरफ्तार करने का दिया आदेश







गाजीपुर। विशेष न्यायधीश SC/S T act शक्ति सिंह की अदालत ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे को न्यायालय द्वारा कई बार समन जारी किए जाने के उपरांत भी उपस्थित न होने पर न्यायालय शख्स रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और साथ ही साथ SHO कोतवाली को आदेशित किया है कि नियत तिथि 6 जून 2024 को  गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे। बताते चलें कि कोतवाली थाना गांव रजदेपुर देहाती के रामचन्दर राम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था जिसका भुगतान समय से नही कर पाया 1 जून 2012 को नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे,तहसील चपरासी सूबेदार यादव तथा अमीन लाल मोहन यादव वादी के घर वसूली के लिए पहुचे लोन न जमा करने पर कहा सुनी कर मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्दो से अपमानित भी किये उक्त घटना के बाबद वादी ने  न्यायालय में 2 जून 2012 को मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर 2020 को तलब किया। उक्त मामले में सूबेदार यादव व लालमोहन यादव ने अपनी जमानत न्यायालय में हाजिर होकर करा लिया। वही नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे हाजिर नही हो रहे थे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
खबर या विज्ञापन के लिए कॉल करे