संवाद सूत्र ( सैदपुर)
गाज़ीपुर। धर्मशाला से पटिया चोरी के मामले में पांच नामजद समेत अज्ञात लोंगों के खिलाफ सैदपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। जबकि इसी धर्मशाला के मामले में न्यायालय के निर्देश पर पूर्व में आरोपित पक्ष की तरफ से नौ लोंगो के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्रास एफआईआर की तरह दिखने वाला एफआईआर लोंगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
यह है मामला-
मुख्य न्यायिक अधिकारी फौजदारी प्रकीर्ण में वाद संख्या 1768 सन 2024 विनोद बरनवाल उसकी पुस्तैनी जमीन वार्ड संख्या 9 में स्थित है। जिसमें उसकी फर्नीचर की दुकान व रिहायश है। विनोद बरनवाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि 26 अगस्त 24 को विपक्षीगढ़ अविनाश बरनवाल, बैकुंठ बरनवाल, दिनेश बरनवाल, आशीष बरनवाल, कृष्ण कुमार, विकास बरनवाल, गोविंद बरनवाल, राजेश और नगर पंचायत का लिपिक सुरेंद्र सोनकर गोलबंद होकर आए, गाली गुप्ता देते हुए मारा और दुकान में रखा सामान लूट लिया।
उक्त मामले में नामजद दिनेश बरनवाल ने सैदपुर में कोतवाली में 28 नवंबर को विनोद बरनवाल समेत पांच लोंगो पर धर्मशाला की लगभग 40 – 50 पटिया चुराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। दिनेश बरनवाल का कहना है कि उन्होंने ने 26 अगस्त को धर्मशाला की जमीन पर साफ सफाई कर रहे थे, तभी सभी आरोपित गोलबंद होकर पहुंचे और पटिया चोरी कर लिए। उनके अनुसार थाने पर दी गई तहरीर पर कार्रवाई न होने के बाद एसपी को पत्रक दिया, तब एफआईआर दर्ज की गई।
न्यायालय द्वारा विनोद बरनवाल की एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी मुकदमे में तीसरे दिन बाद विनोद पर मुकदमा दर्ज होने चर्चा का विषय बना हुआ है। 26 अगस्त की तहरीर पर 28 नवंबर को एफआईआर दर्ज होना चर्चा को काफी बल दे रहा है। इस तरीके की करवाई किसकी तरफ इशारा कर रही है अब तो यह न्यायालय के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा